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रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी विभाग में आपका स्वागत है। |
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प्रस्तावना
दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा नियुक्त पंजीयक और सहकारी समितियाँ सहकारी विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं। यह अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियों के कामकाज की निगरानी में निर्णायक भूमिका अदा करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, रजिस्ट्रार की सहायता के लिए अन्य व्यक्तियों की भी नियुक्ति करते हैं और उन्हे संयुक्त रजिस्ट्रार, उप पंजीयक, सहायक रजिस्ट्रार और अन्य क्षेत्र/ अनुसचिवीय कर्मचारी का पदनाम देते हैं। रजिस्ट्रार का कार्यालय, नौ जिलों के पैटर्न पर काम कर रहा है और सहायक रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारियों द्वारा नौ जोन नेतृत्व करता है। प्रत्येक जोन विभिन्न सहकारी समितियों के उस विशेष क्षेत्र में स्थित अपने पंजीकृत कार्यालय के आधार पर मामले सुलझाता है। विशेष रुप से समाज संबंधित सभी मुद्दों की जांच क्षेत्रीय स्तर पर की जाती है। |
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